केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के तहत सेवानिवृत्त केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत की घोषणा की है। वित्त मंत्रालय के नोटिफिकेशन के अनुसार, जो कर्मचारी 31 मार्च 2025 तक या उससे पहले सेवानिवृत्त हो चुके हैं और जिन्होंने कम से कम 10 साल की सेवा पूरी की है, वे अब यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) के अंतर्गत अतिरिक्त पेंशन लाभ पाने के पात्र होंगे।
क्या है यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS)?
UPS एक नई योजना है, जिसमें NPS के तहत रिटायर हुए कर्मचारियों को उनके मौजूदा लाभों के अलावा अतिरिक्त पेंशन दी जाएगी। यह योजना उन कर्मचारियों के लिए आर्थिक मजबूती लेकर आएगी, जिन्होंने अपनी सेवा के दौरान देश की सेवा की है।
मृत कर्मचारियों के परिवारों को भी मिलेगा लाभ
इस योजना की खास बात यह है कि जिन कर्मचारियों की मृत्यु हो चुकी है, उनके वैध रूप से विवाहित जीवनसाथी भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं। इससे उन परिवारों को राहत मिलेगी, जिनके कमाने वाले सदस्य अब इस दुनिया में नहीं हैं।
योजना के मुख्य लाभ
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एकमुश्त भुगतान
कर्मचारी के अंतिम मूल वेतन और महंगाई भत्ते का दसवां हिस्सा लिया जाएगा। इस राशि को हर छह महीने की सेवा के हिसाब से एकमुश्त भुगतान के रूप में दिया जाएगा। -
मासिक पेंशन में टॉप-अप
कर्मचारी को मिलने वाली पारंपरिक पेंशन और महंगाई राहत की राशि के बीच जो अंतर होता है, उसे टॉप-अप के रूप में मासिक पेंशन में जोड़ा जाएगा। -
बकाया पेंशन पर ब्याज
यदि किसी कर्मचारी को पहले से पेंशन मिलनी चाहिए थी, लेकिन वह नहीं मिली, तो उस बकाया राशि पर पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) की दर से ब्याज मिलेगा। इससे पेंशनधारकों को महंगाई से राहत मिलेगी।
आवेदन की प्रक्रिया
इस योजना के लिए आवेदन करना बेहद आसान है।
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ऑनलाइन आवेदन: UPS पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है।
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ऑफलाइन आवेदन: इसके लिए कर्मचारी को अपने नजदीकी ड्रॉइंग एंड डिस्बर्सिंग ऑफिसर (DDO) से संपर्क करना होगा।
आवश्यक फॉर्म:
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फॉर्म B2 – NPS के अंतर्गत आने वाले कर्मचारी के लिए।
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फॉर्म B4 या B6 – मृतक कर्मचारी के वैध जीवनसाथी के लिए।
आवेदन की अंतिम तिथि: 30 जून 2025
पात्रता की तीन श्रेणियां
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पहली श्रेणी: वे केंद्रीय कर्मचारी जो 1 अप्रैल 2025 तक सेवा में हैं और NPS के अंतर्गत आते हैं।
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दूसरी श्रेणी: वे कर्मचारी जो 1 अप्रैल 2025 या उसके बाद नियुक्त किए जाएंगे।
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तीसरी श्रेणी: वे कर्मचारी जो 31 मार्च 2025 या उससे पहले रिटायर हो चुके हैं, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले चुके हैं, या जिनकी सेवा नियम 56(j) के तहत समाप्त की गई है। इस श्रेणी में मृतक कर्मचारियों के जीवनसाथी भी शामिल हैं।
सरकार का उद्देश्य
इस योजना से स्पष्ट होता है कि सरकार सेवानिवृत्त कर्मचारियों और उनके परिवारों की आर्थिक सुरक्षा को लेकर गंभीर है। UPS योजना के जरिए सरकार ने यह भरोसा दिलाया है कि रिटायरमेंट के बाद भी कर्मचारियों की देखभाल की जाएगी।
निष्कर्ष
यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) एक ऐतिहासिक कदम है जो लाखों कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए राहत लेकर आया है। इससे न केवल पेंशनधारकों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, बल्कि सरकारी नौकरी की ओर युवाओं का रुझान भी बढ़ेगा। जो लोग पात्र हैं, वे जल्द से जल्द आवेदन करें और इस लाभकारी योजना का फायदा उठाएं।
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