जब भी कोई व्यक्ति अपनी गाड़ी से नेशनल या स्टेट हाईवे पर सफर करता है, तो रास्ते में टोल प्लाजा आता है। यहां टोल टैक्स देना होता है। यह टैक्स सड़क के रखरखाव, मरम्मत और विकास के लिए लिया जाता है। सरकार इस पैसे से हाईवे को सुरक्षित और बेहतर बनाती है। लेकिन अब कुछ ऐसे नियम बनाए गए हैं जिनसे यात्रियों को राहत मिल सकती है।
10 सेकंड से ज्यादा रुके, तो टोल टैक्स माफ
नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) ने 2021 में एक खास नियम लागू किया था, जो 2025 में भी लागू है। इस नियम के अनुसार, अगर आपकी गाड़ी टोल प्लाजा पर 10 सेकंड से ज्यादा देर तक रुकी रहती है, तो आप टोल टैक्स देने से बच सकते हैं। यानी अगर टोल प्लाजा पर लंबी लाइन है और आपको ज्यादा इंतजार करना पड़ रहा है, तो आप फ्री में वहां से निकल सकते हैं।
100 मीटर की लाइन में गाड़ी खड़ी है? तो भी छूट मिलेगी
NHAI ने यह भी नियम बनाया है कि अगर किसी टोल प्लाजा पर 100 मीटर के अंदर गाड़ियों की लंबी लाइन लग गई है और आपकी गाड़ी उस लाइन में है, तो भी टोल नहीं देना पड़ेगा। टोल प्लाजा पर इसके लिए एक पीली पट्टी (Yellow Line) बनाई जाती है, जो 100 मीटर की सीमा को दिखाती है। अगर आपकी गाड़ी उस लाइन के भीतर है, तो आप टोल टैक्स से छूट के पात्र हैं।
Fastag में खराबी है? तब भी टोल नहीं देना पड़ेगा
Fastag आज के समय में हर वाहन पर अनिवार्य हो गया है। लेकिन अगर टोल प्लाजा पर लगे Fastag स्कैनर या मशीनें काम नहीं कर रही हैं, और इस वजह से आपका Fastag स्कैन नहीं हो पा रहा है, तो भी आपसे टोल नहीं लिया जा सकता। यानी अगर गलती आपकी नहीं है, तो टोल वसूली भी नहीं हो सकती।
अगर नियम का पालन नहीं हो रहा तो क्या करें?
अगर आपको लगता है कि टोल प्लाजा पर ये नियम लागू नहीं किए जा रहे हैं, या जबरदस्ती आपसे टोल वसूला जा रहा है, तो आप NHAI की हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं। इसके लिए आप 1033 या 233 नंबर पर कॉल कर सकते हैं। टोल प्लाजा पर लगे सीसीटीवी कैमरे भी आपकी शिकायत को प्रमाणित करने में मदद कर सकते हैं।
किन परिस्थितियों में छूट नहीं मिलेगी?
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अगर आपकी गाड़ी 100 मीटर की लाइन से बाहर है।
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टोल प्लाजा पर कोई भीड़ नहीं है।
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Fastag सही तरीके से काम कर रहा है।
इन सभी स्थितियों में आपको टोल टैक्स देना ही पड़ेगा। ये नियम सिर्फ भीड़, देरी और तकनीकी खराबी जैसे खास हालात में लागू होते हैं।
नियमों की जानकारी से मिलेगी राहत
अगर आप रोज़ हाईवे पर यात्रा करते हैं, तो इन नियमों की जानकारी आपको रोज़ के छोटे लेकिन जरूरी खर्च से बचा सकती है। आपको टोल प्लाजा पर सतर्क रहना चाहिए, पीली लाइन को नोट करना चाहिए और अगर कोई गड़बड़ी हो, तो तुरंत शिकायत दर्ज करनी चाहिए।
Disclaimer:
यह लेख NHAI द्वारा समय-समय पर जारी किए गए नियमों और मीडिया रिपोर्ट्स पर आधारित है। नियमों में बदलाव हो सकते हैं, इसलिए सफर से पहले NHAI की ऑफिशियल वेबसाइट या टोल प्लाजा से जानकारी जरूर लें। यह लेख केवल सूचना देने के उद्देश्य से तैयार किया गया है।